एक और शातिर बदमाश रूपेन्द्र साहू एन.एस.ए. में गिरफ्तार
जबलपुर (संतोष जैन) - थाना प्रभारी पनागर श्री आर.के. सोनी ने बताया कि रूपेन्द्र साहू उर्फ छुट्टु उर्फ छोटे पिता भोलेराम साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मझगवाॅ थाना पनागर का एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है । जिसकेे विरूद्ध थाना खमरिया एवं पनागर में में 27 प्रकरण बमबाजी, आम्र्स एक्ट, घर में घुसकर मारपीट, तोडफोड, के पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक एवं जिला बदर की कार्यवाही की गयी किन्तु आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
दिये गये निर्देशों के तहत शातिर बदमाश रूपेन्द्र साहू के विरूद्ध एनएसए का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री भरत यादव (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी के अपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये सतना जेल में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर आज दिनाॅक 18-8-2020 को रूपेन्द्र साहू को गिरफ्तार कर सतना जेल में निरूद्ध कराया जा रहा है।
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