अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज | Awaidh hathiyar ki taskari karne wale aropi ki hui jamanat kharij
अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना आजाद नगर के अप.क्र.248/2020 धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपी दिलावर सिंह पिता लक्ष्मणसिंह निवासी नवलपुरा थाना अजड जिला बड़वानी म.प्र. के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2020 को मुखबीर से सूचना मिली कि एक 40-50 साल का व्यक्ति लखानी फेक्ट्री के सामने नेमावर रोड पर हाथ की थैली में कट्टा व पिस्टल बेचने के लिए घुम रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे तो वहां बताये हुलिये अनुसार एक व्यक्ति अपने हाथ में थैली लिये खडा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकडा, नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिलावर सिंह निवासी नवलपुरा जिला बडवानी का रहना बताया। उसके पास रखी थैली की तलाशी लेने पर उसके अंदर 6 देशी पिस्टल लोहे की जिसकी दोनों ओर फायबर की पट्टिया लगी थी। सभी पिस्टल में लोहे की मैग्जीन लगी थी। जिंदा कारतूस, पिस्टल व कट्टा रखने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर व उक्त कट्टा, पिस्टल को विधिवत जप्त कर वापिस थाने आएं, जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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