अपराधियों के विरूद्ध जिला कलेक्टर ने की रासुका की कार्यवाही | Apradhiyo ke viruddh jila collector ne ki rasuka ki karywahi
अपराधियों के विरूद्ध जिला कलेक्टर ने की रासुका की कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - दिनांक 31 जुलाई व 01 अगस्त की मध्य रात्रि 00.30 से 1.00 बजे ग्राम बोदरली में हुई घटना के आरोपियों के विरूद्ध जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने रासुका की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही हानिकारक कार्यो को रोकने की दृष्टि से तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए की गई है। महिला संबंधी अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का होने से यह अपराध चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अनावेदकगण के उक्त कृत्य से महिलाओं में असुरक्षा एवं भय का वातावरण निर्मित हुआ है, जिससे लोक शांती को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस अपराध से बुरहानपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में इन अनावेदकगण का बाहर स्वतंत्र विचरण करना कानून व्यवस्था एवं लोक शांती की स्थिति के लिये अत्यन्त खतरनाक होने से पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरूद्ध किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने हानिकारक कार्यों को रोकने की दृष्टि से तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत अनावेदकगण थावरसिंग पिता फत्तूसिंग उम्र 26 वर्ष निवासी आमगॉंव, हीरालाल पिता अनारसिंग उम्र 48 वर्ष निवासी उसारनी, नारसिंह पिता छोटिया उम्र 27 वर्ष निवासी नान्दुराखुर्द, भूरा पिता बाथू उम्र 28 वर्ष निवासी आमगॉंव एवं सुखलाल पिता भावसिंग उम्र 33 वर्ष निवासी आमगॉंव के विरूद्ध, निरोध आदेश पारित कर अनावेदकगण को तीन माह की अवधि के लिये जिला जेल खण्डवा में निरूद्ध किया गया हैं।
अनावेदकगण सभी थाना खकनार जिला बुरहानपुर धारदार हथियार से लेस होकर डकैती करने की नियत से ग्राम बोदरली में घर में घुसकर बन्धक बनाकर फरियादिया व उसकी नाबालिग लड़की का व्यपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया तथा घर से नगदी रूपये, मंगलसूत्र, मोबाईल लूटकर ले गये थे।
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