अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल | Apharan evam balatkar karne wale aropi ko bheja gaya jail
अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - घटना इस प्रकार है कि फरियादियॉ ने थाना मेघनगर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 05.07.2020 के दोपहर के करीब 1ः00 बजे फरियादियॉ अपनी मॉ को मेघनगर बाजार का बोलकर निकली थी पैदल-पैदल मेघनगर बाजार तरफ आ रही थी, तभी कत्था फैक्टरी के पास खिजड़ी चौराह पर अचानक लसु पिता नेवजिया वसुनिया और कमेष पिता नेवजिया वसुनिया आये और उसका मुहॅ बंद करके बोले कि अगर तु चिल्लाई तो जान से मार डालुंगा उसको जबरदस्ती मार्षल में बैठाकर अहमदाबाद ले गए अहमदाबाद में राजु पिता खुमचंद वसुनिया व नवलसिंह पिता निलेष वसुनिया मिले जहॉ उसे एक तंबु में ले गए तंबु में नवल के साथ पीडि़ता को अकेला छोड़कर लसु, कमेष व राजु चले गए नवल ने रोज पीडि़ता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध खोटा काम (बलात्कार) किया। अहमदाबाद में उसे जगह पता नही है नवल दुसरे दिन उसे अपने घर फुलेड़ी ले जाने के लिए ग्राम फुलेड़ी लाया था तो वह मौका देखकर अपने घर भाग गई उसके बाद पीडि़ता ने घटना की पुरी बात उसकी माता-पिता व काकी को बताई। पुलिस थाना मेघनगर द्वारा अपराध क्रं. 210/2020 धारा 363, 366, 376;क्द्ध।ए 344, 506, 34 भादवि एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । पुलिस थाना मेघनगर द्वारा विवेचना के दौरान साक्षियों से पूछताछ करने पर आई साक्ष्य से आरोपीगण कमेष पिता नेवजिया वसुनिया, राजु पिता खुमचंद वसुनिया निवासी ग्राम फुलेड़ी द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसके कारण दिनांक 13.08.2020 को आरोपीगण कमेश पिता नेवजिया वसुनिया, राजु पिता खुमचंद वसुनिया निवासी ग्राम फुलेड़ी को गिरफ्तार कर उक्त दिनांक को माननीय न्यायालय झाबुआ के समक्ष पेश किया गया,जहॉ से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को जेल भेजा गया। अपराध में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ सुश्री किरण चौहान, द्वारा की गई। उक्त जानकारी सहायक जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री शीला बघेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा दी गई ।
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