गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12000/- अर्थदण्ड से किया गया दंडित | Govansh ka awaidh parivahan karne wale aropi ko 2 varsh ka sashram karavas
गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12000/- अर्थदण्ड से किया गया दंडित
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - सहायक अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर ने बताया अभियोजित प्रकरण में मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी.एस. मंडलोई बुरहानपुर ने गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी सलमान पिता फकीर मोहम्म्द आयु 26 वर्ष निवासी मेवातीपुरा को कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।
सहायक उपनिरीक्षक लियाकत मंसूरी घटना दिनांक को निम्बोला में पदस्थ होकर जरिये टेलीफोन द्वारा उन्हें सूचना मिली, कि ट्रक क्रमांक एम.पी.09 एच.जी.5104 मे गाय भरकर खंडवा की ओर से महाराष्ट्र राज्य मे वध करने हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर आरक्षक किशोर, देवेन्द्र, सहायक उपनिरीक्षक आर.के. चैाधरी, सैनिक जिलेदार एवं पंचान प्रहलाद, सुरेश को सूचना से अवगत कराकर साथ मय थाना वाहन क्रमांक एम.पी. 03/5669 को लेकर इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर पहुंचे, कि सामने से खंडवा रोड की ओर से ट्रक क्र. एम.पी.-09/एच.जी.-5104 आया, जिसे घेराबंदी कर रोका, ट्रक का तिरपाल खोलकर देखा तो, ट्रक मे डबल पार्टिशन मे गाय ठूंस-ठूंस कर क्रूरतापूर्वक भरी गई थी। ट्रक में चालक तथा अन्य दो व्यक्ति बैठे थे, इनका नाम पता पूछा तो, ट्रक चालक ने अपना नाम सलीम पिता बाबू खां बताया। दूसरे आदमी ने अपना नाम मासुम और तीसरे आदमी ने अपना नाम सलमान बताया। गायों के ले जाने के संबंध मे पूछताछ की तो, महाराष्ट्र राज्य तरफ वध हेतु ले जाना बताया गया। परिवहन करने के संबंध मे वैध कागज का पूछने पर अपने पास नहीं होना बताया। उक्त अभियुक्तगण का कृत्य धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा धारा 11’घ’ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दंडनीय पाये जाने से ट्रक मय अभियुक्तगण को साथ लेकर थाना निम्बोला लाया। ट्रक मे 38 गाय घायल अवस्था मे पाई थी, जिन्हें हमराही पंचो के समक्ष 38 गाय और ट्रक को जप्त किया, अभियुक्तगण को विधिवत गिरफ्तार किया। मामले का अनुसंधान कर अभियोग पत्र दिनांक 27.12. 2004 को न्यायालय मे पेश किया। न्यायालय से अभियुक्त सलमान पिता फकीर को म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4/9 के अपराध मे 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रु. के अर्थदंड तथा म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6/9 के अपराध मे 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रु. के अर्थदंड तथा म.प्र. कृषिक पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 6’क’/10 के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रु. के अर्थदंड तथा म.प्र. कृषिक पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 6’ख’/10 के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रु. के अर्थदंड से दंडित करवाया गया।
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