विवाह, अंतिम संस्कार एवं अन्य समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति होने पर आयोजक के विरुद्ध होगी एफ़आइआर दर्ज - कलेक्टर श्री वेद प्रकाश | Vivah antim sanskar evam anya samaroh main nirdharit sankhya se adhik vyakti

विवाह, अंतिम संस्कार एवं अन्य समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति होने पर आयोजक के विरुद्ध होगी एफ़आइआर दर्ज - कलेक्टर श्री वेद प्रकाश


नरसिंहपुर (संतोष जैन) - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं । नवीन दिशा निर्देशानुसार अब कोई भी आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा ।
               
विवाह समारोह में अतिथियों की संख्या  20 से अधिक नहीं होगी इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम दस दस व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे । इसी प्रकार अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे ।कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं अन्य समारोह में निर्धारित संख्या से एक व्यक्ति भी अधिक होने पर आयोजक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया जाए।साथ ही शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं।

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