तीन आरोपी जिलाबदर एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध | Teen aropi jila badar ek rashtriy suraksha adhiniyam main niruddh

तीन आरोपी जिलाबदर एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध 

तीन आरोपी जिलाबदर एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध

रतलाम (संदीप बरबेटा):- रतलाम जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर तीन आरोपियों को जिला बदर तथा एक आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया है।
     
जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम के माणक चौक थाना क्षेत्र निवासी रईस उर्फ डू्डू,   औद्योगिक थाना क्षेत्र निवासी युसूफ तथा स्टेशन रोड थाना क्षेत्र निवासी आदित्य सिंह तोमर प्रत्येक को 6-6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है। जिला बदर अवधि में आरोपीगण रतलाम जिला एवं सीमावर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर, जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध

जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जावरा के जूनाकबाडा के नौशाद उर्फ हनुमान पिता भूरा कुरेशी को 1 वर्ष के लिए निरुद्ध करने तथा केंद्रीय जेल उज्जैन में रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।

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