शातिर बदमाश के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत की गयी कार्यवाही | Shatir badmash ke viruddha NSA ke tahat ki gayi karyavahi

शातिर बदमाश के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत की गयी कार्यवाही

शातिर बदमाश के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत की गयी कार्यवाही

जबलपुर (संतोष जैन) - पुलिस अधीक्षक जबलपुर  श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को  शातिर बदमाश व आदतन अपराधियों के विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये जिला बदर,  एन.एस.ए. के तहत  कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

                  आदेश के परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज के मार्ग निर्देशन मे थाना प्रभारी बेलबाग श्री अरविंद चैबे द्वारा 2 आदतन अपराधियो के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत कार्यवाही करते हुये एन.एस.ए. मेे जारी वारंट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एवं एक आरोपी जो पूर्व पार्षद की हत्या के आरोप में नरसिंहपुर जेल मे निरूद्ध है पर वारंट की तामीली की जा रही है।
                 थाना बेलबाग के शातिर बदमाश  जीवन उर्फ इरफान अली पिता मकसूद अली उम्र 26 वर्ष निवासी छोटी ओमती आठ नल थाना बेलबाग का वर्ष 2009 से लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलग्न होकर घटनायें घटित कर रहा था जिसके विरूद्ध लूट,  अवैध वसूली , लोगो से मारपीट करना,  अवैध रूप से शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ रखना, नकबजनी/चोरी करना, जुआ , सट्टा जैसे 19   अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है, जिससे आमजन मे भय का वातावरण बना हुआ था।

              इसी प्रकार थाना बेलबाग के शातिर बदमाश कनक उर्फ मोनू सोनकर पिता रेवा प्रसाद सोनकर उम्र 40 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला थाना बेलबाग का वर्ष 1998 से लगातार अपराधिक गतिविधियों मे संलग्न होकर घटनाये घटित कर रहा था, जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, लोगो से मारपीट करना, अवैध रूप से शस्त्र  एवं विस्फोटक पदार्थ रखना, जुआ सट्टा खिलाना जैसे 37 अपराध  पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है,  मोनू सोनकर वर्तमान मे थाना हनुमानताल के अप. क्र. 214/2020 धारा 302,307,120बी,34 भादवि  25,27 आम्र्स एक्ट के प्रकरण मे नरसिंहपुर जेल मे निरूद्ध है ।
                      दोनो शातिर बदमाशो के विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु इनकी आदतों में सुधार न आकर लगातार अपराध घटित किया जा रहा था जिनकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी 01. जीवन उर्फ इरफान अली पिता मकसूद अली उम्र 26 वर्ष निवासी छोटी ओमती आठ नल थाना बेलबाग, 02. कनक उर्फ मोनू सोनकर पिता रेवा प्रसाद सोनकर उम्र 40 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला थाना बेलबाग के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(2) के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायलय जिला दण्डाधिकारी जिला जबलपुर के समक्ष पेश किया गया।

                             जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के द्वारा आरोपियों के अपराधिक रिकार्ड  केा दृष्टिगत रखते हुये जीवन उर्फ इरफान अली एवं कनक उर्फ मोनू सोनकर का एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर मे निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया, आदेश के परिपालन में  जीवन उर्फ इरफान अली को एन.एस.ए. के तहत जारी वारंट मे गिरफ्तार कर नरसिंहपुर जेल मे निरूद्ध कराया जा रहा है, साथ ही नरसिंहपुर जेल मे निरूद्ध कनक उर्फ मोनू सोनकर  पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये एन.एस.ए. मे जारी वारंट तामील किया जा रहा है।

 *उल्लेखनीय भूमिका* - आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड एवं एनएसए का प्रकरण तैयार करने एवं एन.एस.ए. के तहत जारी वारंट में आरोपी जीवन उर्फ इरफान अली को गिरफ्तार करने में  थाना प्रभारी बेलबाग, श्री अरविंद कुमार चैबे, उप निरीक्षक मोह. समीर, सउनि अशोक त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक महेन्द्र शुक्ला, राजवीर सिंह, केशव मिश्रा, आरक्षक रोहित अवस्थी, दीपक मिश्रा , राजेन्द्र लोधी   मनोज मिश्रा, मनीष सिंह की सराहनीय भूमिका रही ।

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