एसडीएम गर्ग द्वारा जनपद पंचायत पेटलावद की समस्त पंचायतों को चौपाल हेतु जारी किया महत्वपूर्ण आदेश
पेटलावद एसडीएम गर्ग जी की महत्वपूर्ण पहल,ग्राम वासियों के स्वास्थ्य एवं जानमाल सुरक्षा हेतु किया जा रहा चौपाल का आयोजन
पेटलावद (संदीप बरबेटा):- कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए पेटलावद तहसील के समस्त जनपद पंचायत के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम वासियों के स्वास्थ्य एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु पेटलावद अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम)गर्ग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों मे ग्राम वासियों के स्वास्थ्य एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु चौपाल का आयोजन किया जा रहा है,
महत्वपूर्ण चौपाल कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें नियत दिनांक को एक ही समय पर ग्राम पंचायतों पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रुप से आशा कार्यकर्ता,एनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हैंडपंप मैकेनिक, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक,ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी आदि को ग्राम पंचायत चौपाल में उपस्थित होना अनिवार्य है,
ग्राम वासियों हेतु चौपाल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिनांक 25 जुलाई से 17 अगस्त 2020 तक आदेश पत्रक उल्लेखित निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा,
दिनांक 25 जुलाई को अमरगढ़, असालिया, बामनिया, दुलाखेड़ी, रामपुरिया में आयोजित किया गया तथा 27 जुलाई को पेटलावद तहसील की ग्राम पंचायत बावड़ी, बरवेट, बैंगनबड़ी, बोड़ायता, बाछीखेड़ा मे चौपाल आयोजित किया गया,
पेटलावद एसडीएम गर्ग जी ने आज तक 24 की टीम को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण जोकि संपूर्ण क्षेत्र में फैल रहा है, इस हेतु चौपाल आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम वासियों को उनके स्वास्थ्य तथा जान की सुरक्षा कैसे की जा सकती है तथा अपने परिवार और बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है इस हेतु जनपद पंचायत पेटलावद की समस्त पंचायतों को आदेश जारी किया गया है जिससे संक्रमण एवं रोकथाम कर सके,
चौपाल आयोजन मे ग्राम वासियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर जागरूक किया जा रहा है
1 कोरोना वायरस ,छुआछूत जानलेवा, लाइलाज बीमारी है,
2 सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित मरीज अपने इलाज शासकीय अस्पताल नहीं करवाएं
3.रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का अनिवार्य रूप से पालन करें,
4 व्यापारी गण अपने दुकान एवं समस्त व्यवसाय उक्त अवधि में बंद रखें,
5 लॉकडाउन के समय कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले
6 मोटरसाइकिल पर एक से अधिक व्यक्ति सवारी ना करें
7 सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य ग्रुप से पालन करें
8.मुंह पर बिना मार्क्स लगाएं घर से बाहर नहीं निकले
9 सैनिटाइजर का उपयोग करें साबुन से हाथ बार-बार धोवे,
10 भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे,
11. धार्मिक कार्यक्रम त्यौहार घाटा नुक्ता आदि कार्यक्रमों में 20 से अधिक की संख्या में एकत्रित नहीं होगा,
12. मंदिरों में केवल पुजारी के अलावा और कोई अधिक संख्या में नहीं जाए, घर में रहकर ही पूजा अर्चना करें,
13. जिन क्षेत्रों जिलों में संक्रमण के ज्यादा मामले हैं वहां जाने से बचें,
14. नींबू पानी हल्दी दूध आदि का सेवन करें एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष्य विभाग से संपर्क करें तथा काढ़े का सेवन करें.
प्रशासन के निर्देश अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो कम से कम 100 के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा तथा भारतीय दंड संहिता 860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 ,60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी,
ग्राम चौपालों में बाढ़ संबंधी दुर्घटना रोकने हेतु भी आम जनता को जागरूक किया जा रहा है
जिसके अंतर्गत अभिभावक अपने बच्चों को नदी नाले तालाब झरना आदिसन पर जाने से रोके,
2 डेंजर पुल पुलिया रपटे आदि पर लगे संकेतक देखने के बाद ही वाहन आदि उतारे,
3. धीमी गति से अपने दो पहिया चार पहिया वाहनों को चलाएं,
चौपाल में शिक्षा से संबंधित जानकारी दी आम जनता को दी जा रही है
1. मुख्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम अपना घर अपना विद्यालय में निर्धारित संख्या में ही बच्चों को शिक्षा दी जाए,
2 .बच्चों को भी कोरोनावायरस संक्रमण के बारे में बताएं
चौपाल में बैंकों से संबंधित सुझाव से ग्राम वासियों को जागरूक किया जा रहा है
1.मुख्यतः ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकों द्वारा संचालित कि उसका सेंटरों से ही पैसों का आहरण ग्रामीण जनता करें, बैंकों में अनावश्यक भीड़ करने से बचें,
2.किओस्क सेंटरों से ही पैसों का लेनदेन ग्रामवासी करें
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