रेत के अवैध परिवहन मे लिप्त हाईवा एवं टैक्टर ट्राली जप्त | Ret ke awaifh parivahan main lipt highwa evam tractor troly

रेत के अवैध परिवहन मे लिप्त हाईवा एवं टैक्टर ट्राली जप्त

दोनों के चालक गिरफ्तार

रेत के अवैध परिवहन मे लिप्त हाईवा एवं टैक्टर ट्राली जप्त

जबलपुर (संतोष जैन) - पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध शराब की तस्करी तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन मंे लिप्त  लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।


            थाना प्रभारी चरगवां उप निरीक्षक रीतेश पाण्डेय ने बताया कि दिनंाक 12-07-2020 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम कलार पिपरिया के पास एक हाईवा ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 6775 का चालक चोरी की रेत भरकर खड़ा किया है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थाना पर दबिश दी जहाॅ उक्त नम्बर का हाईवा खड़ा दिखा, ड्रायवर हाईवा मे बैठा था जिससे नाम पता पूछा, ड्राईवर ने अपना नाम धर्मेन्द्र यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम दसला पिपरिया   बताया हाईवा को चैक करने पर डाला में रेत भरी हुयी मिली जिसके सम्बंध मे पूछताछ करने पर उक्त रेत कलार पिपरिया से भरकर स्वयं के घर ग्राम दसला पिपरिया कं लिये चोरी कर   वाहन मालिक हिमांशु राय निवासी बिजौरी के बिना जानकारी के ले जाना बताया,धर्मेन्द्र यादव से उक्त हाईवा मय रेत के जप्त करते हुये हाईवा चालक के विरूद्ध धारा 379, भादवि 4/21 खान खनिज अधिनियम एवं 53 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
                      इसी प्रकार थाना चरगवां में दिनंाक 12-07-2020 की रात्रि लगभग 11-30 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम महगवां में चरगवां तरफ एक टेक्टर सोनालिका कम्पनी में ट्राली लगी है जिसमें अवैध रूप से रेत भरी हुयी है, को लेकर चरगवंा तरफ जा रहा है, सूचना पर ग्राम महगवां के पास दबिस दी जहाॅ एक सोनालिका टेक्टर, मिला जिसे रोक कर देखा तो ट्राली मंे रेत भरी हुयी थी टेेक्टर के चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम शंकर रजक उम्र 25 वर्ष निवासी भड़पुरा बताया एवं रेत के संबंध मैं कागजात पूछे जो नहीं होना बताया तथा सघन पूछताछ पर रेत को भड़पुराघाट नर्मदा नदी से बेचने के लिये टेक्टर ट्राली में ले कर जाना बताया, एवं बताया कि टेक्टर मालिक सरदार ंिसंह राजपूत के लड़के गोलू सिंह राजपूत के कहने पर टेक्टर ट्राली में रेत चोरी कर बिक्री कर ले जा  रहा था, । टेक्टर ट्राली मय रेत के जप्त करते हुये  शंकर रजक एंव  गोलू सिंह राजपूत  के विरूद्ध धारा 379, 109 भादवि एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम एवं 53 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम   के तहत कार्यवाही की गई।

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