नाबालिक पीडिता को भगाकर ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्तत
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - फरियादी द्वारा दिनांक 15.07.2020 को थाना झाबुआ में रिपोर्ट लिखवाई कि घटना दिनांक 11.08.2019 को अभियुक्त महेन्द्र उसे खयडू में मिला ओर उसे फहला फूसलाकर शादी को झॉसा देकर उसके साथ ले गया ओर उसके साथ गलत काम बलात्कार किया। फिर दिनांक 14.07.2020 को आरोपी महेन्द्र पीडिता को मिला ओर फहला फुसलाकर उसकी मोटरसाईकिल पर बिठाकर वांज्या डुंगर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और उसे शादी करने से मना कर दिया और बोला कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। पीडिता पैदल-पैदल अपने घर आई ओर घटना अपनी माता-पिता ओर भाई को बताई। पुलिस थाना झाबुआ द्वारा दिनांक 17.07.2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर विषेष न्यायालय में पेष किया गया जहॉ से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। 25/07/2020 दिनांक को आरोपी की ओर से आरोपी की जमानत हेतु आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय सा. विशेष न्यायाधीष के समक्ष पेष किया गया था। वहा से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्रसिंग की जमानत निरस्त की गई।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री एस.एस.खिंची जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा की गई।
उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला
लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा दी गई।
Tags
jhabua