लोकसेवकों पर जानलेवा हमले करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
इंदौर। (अली असगर बोहरा) - जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री आशुतोष शुक्ल 21वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के न्यायालय में थाना सांवेर के अपराध क्रमांक 162/2020 धारा 307, 353, 34, 147, 148, 188 भादवि एवं धारा 25 ऑर्म्स एक्ट में गिरफ्तार आरोपी रामचंद्र कुमावत निवासी धरमपुरी थाना सांवेर इंदौर जेल में निरूद्ध आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया और जमानत पर छोडे जाने की मांग की गई। अभियोजन की ओर श्री हेमंत राठौर अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि आरोपियों को यदि छोडा गया तो पुन: अपराध करेगे और फरार होने की संभावना है और आरोपी निश्चित ही फरियादी और साक्षियों को डराएगे धमकाएगे एवं राजीनामे के लिए दबाव बनाएंगे, अपराध गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ न दिया जाएं, न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11/05/2020 को फरियादी आरक्षक गोविंद सिंह को उप निरीक्षक रितेश नागर ने फोन पर बताया कि अपराध क्र.161/20 धारा 188 भादवि के अपराधी सुनील को नोटिस तामिल कराने चलना है। सूचना पर मय आरक्षक धर्मेन्द्र, आरक्षक रोशनी को साथ लेकर धरमपुरी पहुंचे, जहां पर नागर साहब भी आ गए, आरोपी के निवास पर उसके पिता और बहन मिले, जिनसे सुनील के बारे में पूछा तो सुनील बाहर निकल कर आया उसे नोटिस के बारे में बताने पर उत्तेजित होकर सुनील व उसकी बहन ने नागर साहब के साथ झुमाझटकी करने लगे। रामचंद्र घर के अंदर से तलवार निकाल कर लाया और मुझे जान से मारने की नियत से मेरी गर्दन पर मारी, जिसे मैने अपने हाथ से रोका तो मेरे हाथ की अंगुलियां कट गई, दूसरी बार दाहिने पैर में मारा तो पैर में खून निकलने लगा, तभी एक व्यक्ति लेाहे की रॉड लेकर आया व मारपीट करने लगा। आरोपीगण सुनील, मां व उसकी पत्नी और बहन द्वारा ईट, पत्थर द्वारा मारपीट कर हम सभी को चोटे पहुचाई, वहां से हम जैसे तैसे बचकर वापस आएं, इन लोगों ने एक मत होकर घातक हमला कर शासकीय कार्य में बाधा डाली। हम वहां से शासकीय अस्पताल सांवेर पहुंचे जहां पर हमारा इलाज हुआ। घटना आसपास के लोगों ने देखी थी उक्त घटना की सूचना थाना सांवेर पर दी जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
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