किल कोरोना अभियान में लापरवाही बरतने पर डॉ.वर्मा निलंबित
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण एवं बचाव के लिए 15 दिवसीय महत्वपूर्ण ‘‘किल कोरोना अभियान‘‘ संचालित हो रहा है। इसके मद्देनजर गठित टीमों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है, तथा इस अभियान के तहत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खकनार में पदस्थ खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.राजेन्द्र कुमार वर्मा को ‘‘किल कोरोना अभियान‘‘ के तहत सौंपे गये दायित्वों के अंतर्गत लापरवाही बरतने के फलस्वरूप जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा संभागायुक्त इंदौर को पत्राचार कर अवगत कराया गया। ‘‘किल कोरोना अभियान को प्राथमिकता देते हुए आयुक्त इंदौर संभाग डॉ.पवन शर्मा द्वारा खकनार खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.वर्मा को कोविड-19 महामारी संक्रमण काल में निरंतर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर डॉ.वर्मा को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। नियमानुसार डॉ.वर्मा को जीवन निर्वान्ह भत्ते की पात्रता रहेंगी।
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