फर्जी आदेश से कराई आदिवासी की जमीन की रजिस्ट्री
खनिज विभाग ने भेजा नोटिस 80 करोड़ का लग सकता है जुर्माना
जबलपुर (संतोष जैन) - तिलवारा थाना अंतर्गत पिपरिया खुर्द निवासी आदिवासी की जिस जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति की ओर से खरीदने की अनुमति पर कलेक्टर ने रोक लगा दी थी उसी जमीन को आरोपी ने कमिश्नर के फर्जी अनुमति आदेश दिखा कर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी इस मामले की जानकारी होने पर जांच कराई गई उप पंजीयक ने सोमवार को उनकी थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज कराया पुलिस के अनुसार उक्त शिकायत कर बताया कि बंदरकला सगड़ा निवासी सुमन भूमिया की पिपरिया खुर्द में 0 .44 भूमि है सिमरन ने इसे गैर आदिवासी गोरखपुर गुरुद्वारा निवासी मुकेश पटेल को बेचने के लिए पूर्व में कलेक्टर कार्यालय में आवेदन लगाया था कलेक्टर ने इसे निरस्त कर दिया था इसके बाद मुकेश ने कमिश्नर न्यायालय से अपील और अनुमति संबंधी आदेश का फर्जी पत्र तैयार कर पंजीयन करा लिया मामला सामने आने के बाद उप पंजीयक ने मुकेश पटेल के खिलाफ धारा 467 468 471 120 बी का प्रकरण दर्ज कराया
खनिज विभाग ने भेजा नोटिस 80 करोड़ का लग सकता है जुर्माना
सिहोरा और मझौली में आयरन ओर की अवैध खदानों से चोरी किए गए आयरन ओर का खनिज विभाग ने बाजार मूल्य पर आकलन कर लिया है दोनों जगह पर करीब 8 करोड़ के आयरन और की चोरी का अनुमान है विभाग इस राशि से 10 गुना यानी ₹80 करोड़ तक का जुर्माना लगाएगा यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है विभाग ने इस प्रकरण को कलेक्टर कोर्ट में पेश कर दिया है अब उन्हें नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा जाएगा खनिज विभाग राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने सिहोरा के बेलगवा और मझोली तहसील के ग्राम चरौदा में आयरन ओर की अवैध खदान पर छापा मारा था बेलगवा में करीब 25 वर्ग फीट में क्षेत्र में अवैध खनन बनाई गई थी यहां से चार हाईवा और एक जेवीसी को भी जप्त की थी मझौली तहसील के गांव में करीब 2 एकड़ भूमि से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का आयरन और निकाला गया था अपनी जांच में बेलगवा की अवैध खदान में खुदाई के लिए कंपनी के संचालक जगजीत सिंह वालिया को लिप्त पाया है
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