जबलपुर में कोरोना से एक और मौत 36 पॉजिटिव | Jabalpur main corona se ek or mout 36 positive
जबलपुर में कोरोना से एक और मौत 36 पॉजिटिव
निगम अधिकारी और होटल मालिक पर एफ आई आर
निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर कोर्ट सख्त सरकार से 5 दिन में मांगा जवाब
जबलपुर (संतोष जैन) - जबलपुर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है सोमवार को एक और मरीज की मौत हो गई वहीं रिकॉर्ड 36 नए मरीज सामने आए जिले में अब तक कुल सोलह मौतें हो चुकी हैं पाजी टू संख्या 607 पहुंच गई है इनमें से चार सौ अट्ठारह इलाज के दौरान ठीक हो चुके हैं 173 एक्टिव केस है अधारताल निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ा कटनी एक ही दिन में मिले 12 पाजी टू नरसिंहपुर एक की मौत तीन पॉजिटिव मिले
निगम अधिकारी और होटल मालिक पर एफ आई आर
सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर होटल में बिना अनुमति रिसेप्शन देने और 300 से अधिक मेहमानों को बुलाने के मामले में मदद मिली पुलिस ने नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया होटल संचालक संजय भाटिया को आरोपी बनाया गया है शादी पार्टी और होटल कनेक्शन से अब तक 30 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद तहसीलदार गोरखपुर की ओर से पटवारी अखिलेश ठाकुर ने एफआइआर दर्ज कराई हल्का नंबर नौ के पटवारी अखिलेश ठाकुर ने तहसीलदार को शिकायत में बताया कि नगर निगम में अपर आयुक्त राजीव भाटिया की ओर से होटल में आयोजित कोई अनुमति नहीं ली थी वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद 50 से अधिक शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी हैं इसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचाई गई थी जिला प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश हुआ जबकि पिछले 8 जुलाई से लगातार मामले सामने आ रहे हैं इस हाई प्रोफाइल शादी में कई विधायक जिला प्रशासन नगर निगम और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए थे
निजी स्कूल की फीस मनमानी पर कोर्ट हुई सख्त
सरकार से मांगा जवाब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चीफ जस्टिस ए के मित्तल वाह जस्टिस डीके शुक्ला की युगल पीठ ने इस पर सुनवाई जी अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी स्कूल फीस के मनमानी को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पी जी नाथ पांडे और रजत भार्गव ने याचिका में यह मुद्दा उठाया था उन्होंने बताया कि इंदौर और जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले को लेकर दो अलग-अलग आदेश दिए हैं इसके चलते विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है जबलपुर बेंच ने लगाई थी मनमानी पर रोक निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 24 जून को हम आदेश दिया था इसमें भोपाल के बिरला इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि निजी स्कूल संचालक ट्यूशन फीस को छोड़कर किसी दूसरे मद में राशि वसूल सकते हैं
Comments
Post a Comment