धार्मिक त्यौहार/पर्व के संबंध में कलेक्टर ने बुरहानुपर जिले में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिले में निकट भविष्य में सामूहिक रूप से मनाये जाने वाले धार्मिक त्यौहार/पर्व (रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मोहर्रम, नागपंचमी, ईदुज्जुहा, श्री गणेश चतुर्थी, पोला, डोल ग्यारस, अनंत चर्तुदशी, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, श्री नवदुर्गा उत्सव, दशहरा) इत्यादि आ रहे है। इन धार्मिक त्यौहार/पर्व के दौरान सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान व अन्य गतिविधियां आयोजित किये जाने की परम्परा रही है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने उक्त अवसर पर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु व्यापक लोकहित, जीवन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए। जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि बुरहानपुर जिले में-
1) कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा। ना ही कोई धार्मिक जूलुस या रैली निकाली जायेगी साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी।
2) धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होेंगे साथ ही धार्मिक/उपासना स्थलों पर मास्क/फेसकवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानको का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
3) विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होंगी। इसमें वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। उक्त संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से पूर्ववत अनुमति लेनी होंगी।
4) अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में 10 व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे। इस संबंध में शहरी क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से पूर्ववत अनुसार अनुमति लेनी होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमति लेना होेगी।
5) किसी भी धार्मिक पर्व पर किसी भी व्यवसायिक संस्था को कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।
6) पर्व विशेष पर सामुहिक भोज/प्रतिभोज प्रतिबंधित किया जाता है।
कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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