छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त की गई
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - फरियादिया द्वारा थाना राणापुर में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि उसकी शादी के पॉंच साल हो गये। उसकी सास व ससुर झाबुआ रहते है। फरियादीया व उसका पति राकेश गॉव बन में रहते है। उसने बताया कि करीब 7-8 दिन पहले शाम करीब 05ः30 बजे फरियादीया व उसकी बच्ची रियासी खेत से घर आ रहे थे तभी फरियादीया के काका ससुर कलमसिंह शराब पीकर घर से निकलकर आया और उसके घर के सामने उसे नंगी-नंगी गालीया देने लगा व बुरी नियत से उसके बाल व उसका हाथ पकड़ लिया और बोला की मैं तुझे रखुंगा। वह जोर से उसके पति राकेश को आवाज लगाई तो उसका पति राकेश आया और बिच-बचाव किया। घटना उसका काका ससुर के लड़के खुमसिंह ने देखी। उक्त आवेदन पत्र से अपराध धारा 354(ए),323,506 भादवि का अपराध पाया जाने से आरोपी कलमसिंह के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना कि गई। जमानत न्यायालय श्रीमान प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट (सुश्री प्रतीभा वास्केल सा.) की न्यायालय में जमानत प्रस्तुत की गई थी जो जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कि गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्रीमति मनीषा मुवेल अति.डीपीओ झाबुआ द्वारा की गई। उक्त जानकारी सहायक जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री शीला बघेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा दी गई।
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