खादी तथा ग्रामोद्योग कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु अब 62 वर्ष | Khadi tatha gramodhog karmiyo ki adhivarshiki ayu ab 62 varsh

खादी तथा ग्रामोद्योग कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु अब 62 वर्ष


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) राज्य सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु सीमा 1 जुलाई 2020 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 के प्रावधानों में संशोधन कर आयु सीमा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय का लाभ बोर्ड में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को प्राप्त होगा।

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