जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिये पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन
झाबुआ (संदीप बरबेटा) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इस आदेश के तहत जिले में आंशिक छूट प्रदाय गतिविधियों में सोशलडिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य के भीतर सभी यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप से किया जा सकेगा तथा अर्त्राज्यीय बसों का संचालन बंद रहेगा। जिले में होटल, रेस्टोरेन्ट प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। भारत सरकार तथा राज्य शासन के द्वारा छूट प्रदाय गतिविधियों तथा मेडिकल इमरजैंसी को छोड़ कर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। श्री सिपाहा ने अवगत कराया की सभी व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलनें पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा समय-समय पर कोविड-19 के संबंध में प्रदत्त शासन निर्देशों के अनुसार अनुमत्य व्यावसायिक गतिविधियों, संस्थान के संचालकों को अपने कार्य के दौरान स्टॉफ एवं उपभोक्ताओं के फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजेशन, मास्क के उपयोग स्क्रीनिंग आदि का पालन करवाना अनिवार्य होगा। जिले में विदेशी एवं अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों को अपने प्रवेश की सूचना तत्काल क्षेत्र की ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय तथा स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में प्रदत्त निर्देश एवं सर्ते यथावत होकर यह आदेश उसका भाग रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51,60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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