वाहन रैली में शामिल पूर्व विधायक के बेटे सहित चार और पर केस दर्ज
*पुलिस बनकर ट्रेन में 3 करोड रुपए लूटने के आरोपी की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज*
जबलपुर (संतोष जैन) - जिले में रेत खनन को लेकर पूर्व विधायक और सीमावर्ती जिले के विधायक पुत्र में चल रही तनातनी के बीच बीते दिनों वाहन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करना महंगा पड़ा मामले में एसपी के निर्देश पर शहपुरा थाने में पहले धारा 188 भावधि का प्रकरण दर्ज हुआ था गुरुवार को कथन के आधार पर चार और लोगों के नाम जोड़े गए शहपुरा थाने में रोजनामचे की धारा 188 भावधि अभी तक अज्ञात 49. 50 वाहन वालों के खिलाफ दर्ज हुआ था गुरुवार को मामले में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह निखिल अग्रवाल मोनू तेंदुआ राजू सिंह जंगम के नाम पर बढ़ाएं गए
बरगी क्षेत्र में बीते दिनों निकाली गई वाहन रैली जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन करती है इसके चलते शहपुरा थाने में 49. 50 वाहन वालों के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया गया था पहचान के आधार पर नाम बढ़ाए गए हैं
सिद्धार्थ बहुगुणा एसपी
*जबलपुर पुलिस बनकर ट्रेन में 3 करोड रुपए लूटने के आरोपी की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज*
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रेन में 3करोड़ की लूट के आरोपी रोहित उर्फ मोनू सुखवानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी जस्टिस मोहम्मद फरीद अनवर की सिंगल बेंच ने आरोपी की जमानत अर्जी चौथी बार भी खारिज कर दी सरकार की ओर से पैनल लॉयर एसके कुशवाहा ने आवेदन का विरोध किया मेहल पटेल ने 13 मई 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी शिकायत में बताया गया कि मैंहल पटेल अपने मालिक कमलेश राय के पैसे लेकर जा रहा रास्ते में आवेदक एक अन्य युवक के साथ पुलिस यूनिफॉर्म में ट्रेन में घुसा और चेकिंग के बहाने किनारे ले जा कर बात करने लगा जब कुछ देर मेंहल वापस अपनी बोगी में आया तो उसने पाया कि उसका एक बैग गायब है बैग में 3 करोड़ थे अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर अर्जी निरस्त कर दी है
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