प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय करने के संबंध में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को माह मई तथा जून का गेहूं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से 2 महीनों का 10 किलोग्राम गेहूं एकमुश्त प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा उचित दुकानों के माध्यम से मजदूरों को निःशुल्क गेहूं प्रदाय करने के संबंध में जिले के सभी एसडीएम को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों का चयन स्थानीय निकाय द्वारा किया गया है। चयनित परिवारों को पात्रता अनुसार संलग्न दुकान से निःशुल्क गेहूं का वितरण करवाया जाए, चिन्हांकन की कार्रवाई सतत रूप से जारी है। हितग्राहियों की सूची ई-मेल द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसका प्रिंट निकालकर उचित मूल्य दुकान तथा स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराया जाए। मजदूरों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही गेहूं का वितरण किया जाना है। वितरण के समय हितग्राही को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाए। चिन्हांकित परिवारों को संबंधित उचित मूल्य दुकान से ही खाद्यान्न प्रदाय करना होगा अर्थात इन्हें पोटेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दुकान से संलग्न मजदूरों को उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध अन्य योजना के प्रदाय गेहूं में से वितरण कराया जाए जिसका समायोजन योजना अंतर्गत प्राप्त गेहूं की मात्रा से बाद में कर लिया जाए। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जाकर उसकी उपस्थिति में राशन का वितरण कराया जाए, राशन वितरण की सूचना उचित मूल्य दुकानों पर प्रदर्शित कराई जाए।
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