मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा नगर परिषद थांदला को दिया नोटिस | MP sadak vikas nigam limited dvara nagar parishad thandla

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा नगर परिषद थांदला को दिया नोटिस

रतलाम-झाबुआ मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत उक्त अवैध दुकानों को तोड़ा जा सकता है

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा नगर परिषद थांदला को दिया नोटिस

झाबुआ/थांदला (अली असगर बोहरा) - मध्य प्रदेश  सड़क विकास  निगम  लिमिटेड  द्वारा  नगर परिषद थांदला को अवैध  रूप से रतलाम झाबुआ मार्ग पर  दुकान बनाए  जाने पर  नोटिस दिया गया है,उक्त नोटिस के अंतर्गत  भविष्य मे मुख्य मार्ग   का सड़क चौड़ीकरण  किया जाता है तो  मध्य प्रदेश  सड़क विकास  निगम  उक्त दुकानों को  तोड़ने हेतु बाध्य होगा, तथा नगर परिषद थांदला द्वारा अवैध रूप से दुकान बनाए जाने तथा विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत उक्त दुकानों को तोड़ा जाता है, तो उसके अंतर्गत होने वाले व्यय नगर परिषद थांदला को देना होगा,

ऐसे में जन समस्याओं व नगर की पूंजी अवैध निर्माण की भेंट न चढ़ जाए व जनता व दुकान लेने वाले अपने आपको ठगा महसूस ना करें इन सभी बातों को लेकर समाजसेवी पूनमचंद मिस्त्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को एक पत्र लिखकर नगर की इस समस्या से अवगत करवाया व उचित कार्यवाही की मांग की। जवाबी कार्यवाही करते हुए विभाग के सम्भागीय प्रबन्धक पूनम कुशवाह ने नगर परिषद को अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रोकने का नोटिस जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर व स्थानीय एसडीएम की संज्ञान में लाते हुए सम्भागीय प्रबन्धक ने अपने पत्र क्रमांक 30/मप्रविनि/4-6-2020 में स्पष्ट किया है कि नगर परिषद रतलाम – झाबुआ पर जिन दुकानों का निर्माण कर रही है उसकी अनुमति मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम से प्राप्त नही की है। ऐसे में यदि उक्त सड़क का चौड़ीकरण होता है तो इन निर्माण की गई दुकानों को अतिक्रमण मानकर तोड़ा जाएगा। उन्होंने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि उक्त दुकानों के माध्यम से अतिक्रमण करने व शासन के अनावश्यक व्यय के लिये वर्तमान परिषद ही जिम्मेदार होगी। इसलिए बेहतर होगा कि परिषद APMS के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ही उक्त निर्माण कार्य करें अन्यथा अतिक्रमण की दुकानों को तोड़ा जाएगा व उक्त निर्माण में लगी राशि वर्तमान जिम्मेदार अधिकारी आदि से वसूली जाएगी।

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