जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में आयुष क्लीनिक खोलने के कलेक्टर ने दिए आदेश
शर्तो पर खोल सकेंगे आयुष चिकित्सक अपने अपने क्लीनिक
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिले में लंबे इंतजार के बाद आखिर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रो के आयुष चिकित्सकों को अपने क्लीनिक खोलने के आदेश जारी कर दिए। कोविड 19 महामारी के चलते मध्यप्रदेश शासन के आदेश के बाद कलेक्टर बुरहानपुर ने भी जिले में सभी आयुष चिकित्सकों से अपने अपने क्लीनिक बंद रखने के आदेश दिए थे। जिन चिकित्सकों द्वारा चोरी छुपे क्लीनिक का संचालन किया गया उनके विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण भी कायम किये गए हैं। अपने आदेश में कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा उल्लेख किया गया है कि नोबेल कोरोना वायरस (COVID -19) के संक्रमण से बचाव एवं उनकी रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निजी चिकित्सक जो म. प्र. रोजोपचार एवं उपचर्याग्रह तथा रोजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 धारा 4 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत है, ऐसे चिकित्सा व्यवसाई एलोपैथिक/ आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा/ योगा (आयुष) पद्धति में निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है की अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत मरीजों का उपचार अपनी-अपनी पैथी में करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसे उपचारत मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि कोरोना से मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं तो निर्धारित प्रपत्र में जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर, खकनार को ईमेल एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त आदेश सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित क्लीनिकों के लिए हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं। साथ ही आदेश में स्पष्ट उल्लेखित हैं की जिस चिकित्सक ने जिस पैथी में डिग्री हासिल की हैं वह उसी पैथी से अपने मरीजों का उपचार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सक निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप खंड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर, खकनार से प्राप्त कर सकते हैं।
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