कंटेनमेंट एरिया के क्षेत्र को छोड़कर स्टेशनरी (बुक्स स्टोर्स) दुकाने खोलने की छूट
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - बुरहानपुर शहर की नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र एवं ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा व एमागिर्द सीमाक्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन आगामी आदेश तक लगाया गया है।
जिले में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाईन पढ़ाई चालू रखने एवं आगामी दिनों में शिक्षा गतिविधि के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में छात्र-छात्राओं का कॉपी, पुस्तकें व अन्य शिक्षा संबंधी स्टेशनरी की आवश्यक आपूर्ति करने हेतु बुरहानपुर शहर के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष स्टेशनरी (बुक्स स्टोर्स) दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने दुकानदारों को निर्देशित किया है कि, निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
1) कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसें- मास्क/फेसकवर पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।
2) कंटेनमेंट क्षेत्र में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
3) दुकान प्रतिष्ठान के सामने नियत दूरी के गोले स्थल पर आईल पेंट के माध्यम से बनाकर मार्किंग करना होगा।
4) दुकान प्रतिष्ठान में 5 व्यक्तियों से अधिक ग्राहक नहीं होगें।
5) बिना मास्क/फेसकवर के व्यक्तियों, ग्राहकों को सामग्री विक्रय नहीं करेंगे।
6) सभी दुकान/प्रतिष्ठान में मास्क/फेसकवर रखना अनिवार्य होगा।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लघंन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश तत्काल से प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
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