बिना मास्क ओर बिना उचित कार्य से बाहर निकल रहे 1024 लोंगो पर की चालानी कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला पुलिस प्रशासन के ASP महेंद्र तारणेकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 27 जून एवं 28 जून को जिला बुरहानपुर में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर एवं चेहरे पर बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर पुलिस ने कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए मास्क लगाओ अभियान जनता को जागरूक करने के लिए चलाया है, जिसके अंतर्गत 1024 व्यक्तियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर 1,02,400 (एक लाख दो हजार चारसौ रुपए) समन शुल्क जुर्माना वसूला गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा वैश्विक स्तर पर चल रही कोविड-19 के सर्वेक्षण के चलते ”किल कोरोना अभियान” चलाया गया। धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है, कि बिना वजह एवं बिना मास्क लगाए घर से बाहर घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है तथा समस्त थानों की मोबाइलो द्वारा पी. ए. सिस्टम से अनाउंसमेंट करके सचेत किया गया है, कि इस महामारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं एवं सेनेटाइज़ होने की अपील जनता से की गई है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नवागत पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा द्वारा जिले के समस्त थाने में थाना प्रभारी एवं सहायक थाना प्रभारी के माध्यम से सघन चेकिंग अभियान चालू किया गया है। जिसमें थाना कोतवाली के अंतर्गत बिना मास्क के प्रकरण 169 एवं समन शुल्क 16900₹ थाना प्रभारी थाना शिकारपुरा द्वारा 169 प्रकरण में 16900 ₹, थाना प्रभारी थाना लालबाग द्वारा 101 प्रकरण में राशी रुपए 10100₹, गणपति थाना बुरहानपुर द्वारा 118 प्रकरण में राशि 11800₹, थाना नेपानगर द्वारा 47 प्रकरणों में समन शुल्क राशि 4700₹, थाना निंबोला कि 77 प्रकरणों में समन शुल्क 7700₹, थाना शाहपुर के 84 प्रकरण में शमन शुल्क राशी 8400₹, खाना खकनार के 110 प्रकरणों में समन शुल्क 11,000 ₹, थाना यातायात के 124 प्रकरण में समन राशि 12400₹ अजाक थाने के 25 प्रकरणों में समन राशि 2500₹, जिस प्रकार संपूर्ण जिले की थानो के अंतर्गत 1024 लोगों पर बिना मास्क के घूमने पर चालानी कार्यवाही की जा कर 102400₹ का जुर्माना वसूल किया गया है। सभी आम जनता से अनुरोध है कि मास्क का उपयोग करें। सुरक्षित रहें तथा शासन के आदेश का पालन करें एवं इस महामारी की रोकथाम हेतु स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मास्क का उपयोग ना करने, सामाजिक दूरी का पालन ना करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं यह कार्यवाही जारी है, और जारी रहेगी।
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