बुरहानपुर जिले में 09 नए कंटेनमेंट एरिया बनाया गए
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के परिपत्र अनुसार म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार म.प्र. भोपाल एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।
म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने जिले में 09 नए कंटेनमेंट एरिया घोषित किये है।
यह कंटेनमेंट एरिया वार्ड
1) जय आर्ट के पास, कड़सिस माला शिकारपुरा, नगर निगम बुरहानपुर
2) तिलकहॉल के पीछे नाकोड़ा अपार्टमेंट के पास तिलकवार्ड नगर निगम बुरहानपुर
3) डॉ खत्री की गली, जब्बार किराना के पीछे मोमिनपुरा नगर निगम बुरहानपुर
4) प्रतीक ज्वेलर्स के पास लखेरवाडी, शाह बाजार नगर निगम बुरहानपुर
5) सरस्वती स्कूल के पीछे लेबर कॉलोनी लालबाग नगर निगम बुरहानपुर
6) हनुमान नगर बोरगांव खुर्द ग्राम पंचायत बोरगांव बुरहानपुर
7) मालवीय वार्ड न.16 कोटपट्टी नागझिरी नगर निगम बुरहानपुर
8) गोकुल चंद्रमा मंदिर के पास इतवारा नगर निगम बुरहानपुर
9) घाघरला ग्राम नेपानगर, ग्राम पंचायत नेपानगर जिला बुरहानपुर आदि नए
कंटेनमेंट एरिया बनाये गए है।
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