सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के संबंध में कलेक्टर ने दिये सख्त निर्देश | Social media pr bhramak jankari ke sambandh main collector ne diye

सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के संबंध में कलेक्टर ने दिये सख्त निर्देश

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में यह पाया जा रहा है कि जिला बुरहानपुर में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसें-व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मेसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है। 
जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पर  रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। 
जिसके मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोक हित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की है। 
सावधान रहें-
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसें-व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रादायिक तथा उद्धेलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मेसेज या फोटो, वीडिया शेयर नहीं करेंगा और ना ही फारवर्डिंग करेंगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 04/05/2020 से दिनांक 31/05/2020 तक लागू रहेगा।

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