शराब ठेकेदारों की मांगों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार करो विचार
प्रोफ़ेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गठित समिति रद्द
जबलपुर (संतोष जैन) - हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकार या उसके मंत्रियों का समूह शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार कर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की गाइडलाइन का ख्याल जरूर रखें चीफ जस्टिस ए के मित्तल जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने गाइडलाइन के हवाले से कहा कि शराब ठेकों की शर्तें लागू नहीं हो पा रही हो तो नए सिरे से ठेकेदारी करने का विचार किया जाना चाहिए कोर्ट ने मामले पर 27 मई को अंतिम सुनवाई करने का निर्देश दिया
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण जैन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गठित गठित समिति को गैरकानूनी बताया कि कोर्ट में समिति गठन से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिए हैं
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