मध्यप्रदेश में हेयर कटिंग सलून एवं पार्लर अब खुल सकेंगे
झाबुआ (संदीप बरबेटा) - मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया आदेश अब मध्यप्रदेश में हेयर कटिंग सलून एवं एवं पार्लर अब खुल सकेंगे मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अंतर्गत सैलून दुकानों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है
1. बुखार जुकाम खांसी तथा गले से संबंधित व्यक्तियों का प्रवेश सलून दुकान के अंतर्गत निषेध रहेगा सभी सैलून की दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध रखना होगा तथा उसका उपयोग करना होगा
सलून के स्टाफ को फेस मार्क्स सिर पर कवर तथा एप्रोन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से तो लिया या पेपर का उपयोग करना होगा सैलून के सभी औजारों का तथा उपकरणों को हर बार उपयोग में लाने के पश्चात सैनिटाइजर करना होगा प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइजर करना होगा सभी कॉमन एरिया थॉट्स सीडीओ तथा दुकान से संबंधित सभी जगहों को डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
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