जिले में कोरोना संक्रमण रोकने कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक | Jile main corona sankraman rokne collector ne li bethak

जिले में कोरोना संक्रमण रोकने कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक

बाहर से आने वाले पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय
 
जिले में कोरोना संक्रमण रोकने कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक

बालाघाट (देवेंद्र खरे) - जिले में अब तक कोरोना पाजिटिव एक भी प्रकरण नहीं पाये जाने के कारण 04 मई से लाकडाउन में आंशिक छूट दी गई है। लेकिन जिले में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से मजदूरों एवं अन्य लोगों का आना जारी है। जिसके कारण जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब अधिक सक्रियता एवं जागरूकता की जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने आज 05 मई को सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह भी उपस्थित थी। 
जिले में 71 हजार श्रमिक वापस आये
कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में सभी अधिकारियों को बालाघाट जिले में 22 मार्च से 03 मई 2020 तक टोटल लाकडाउन का सख्ती से एवं जिम्मेदारी के साथ पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी के अथक प्रयासों से बालाघाट जिले में अब तक एक भी कोरोना पाजिटिव नहीं मिला है। ग्रीन जोन मे होने के कारण बालाघाट जिले में लाकडाउन में आंशिक छूट दी गई है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी को अधिक सक्रियता एवं जिम्मेदारी से कार्य करने की जरूरत है। लाकडाउन घोषित होने के बाद 23 मार्च से अब तक बालाघाट जिले में 71 हजार श्रमिक एवं अन्य लोग बड़े शहरों एवं अन्य राज्यों से वापस आ चुके है। इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों के वापस आने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अभी भी 15 से 20 हजार लोगों के अन्य राज्यों से जिले में आने की संभावना है। 
रेड जोन से आये लोगों को होम क्वेरंटाईन का कड़ाई से पालन करना होगा
कलेक्टर श्री आर्य ने अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों से अपने घर वापस आने वालों को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने अब बार्डर के चेक पोस्ट पर अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। देश के रेड जोन वाले तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंधप्रदेश, तमिलनाडू एवं अन्य स्थानों से लोग बालाघाट जिले में वापस आ रहे है। अत: इन आने वाले सभी लोगों की बार्डर पर स्वास्थ्य जांच करना एवं उन्हें होम क्वेरंटाईन में रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। 
बैठक में तय किया गया कि जिले में रजेगांव, मोवाड़, बोनकट्टा, कोयलारी, कारंजा, कंजई, सालेटेकरी, पादरीगंज बार्डर चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री सहित अन्य जानकारी तैयार कर कम्प्यूटर में एन्ट्री की जायेगी। बार्डर चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य जांच के बाद स्वस्थ्य पाये गये लोगों को बसों से उनके गांव तक पहुंचाया जायेगा और उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा, दो मास्क एवं पीले रंग की एक पर्ची दी जायेगी । बाहर से गांव में आने वाला व्यक्ति यह पर्ची गांव की आशा कार्यकर्त्ता को देगा और होम क्वेरंटाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा। बाहर से आने वाले लोगों को उनके गांव छोड़ने के बाद बस को बार्डर चेक पोस्ट पर सेनेटाईज किया जायेगा। 
दो ग्राम पंचायत पर एक सेक्टर आफिसर नियुक्त
बैठक में बताया गया कि गांव में बाहर से आये लोग होम क्वेरंटाईन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं या नहीं इस पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक दो ग्राम पंचायत पर एक सेक्टर आफिसर नियुक्त कर दिये गये है। ग्रामीण विकास विभाग के उपयंत्री, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक एवं जन शिक्षक को सेक्टर आफिसर नियुक्त किया गया है। बाहर से आये लोग होम क्वेरंटाईन का पालन नहीं करेंगें और गांव में सार्वजनिक स्थलों पर घूमेंगें तो सेक्टर आफिसर सीधे पुलिस को सूचित करेंगें। पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। सेक्टर आफिसर अपनी प्रभार के पंचायत में बाहर से आये लोगों की दिन में तीन बार लोकेशन पता करेंगें। 
गांव को सुरक्षित रखने ग्रामीण जागरूक बनें
बैठक में तय किया गया कि जिले के गांवों में आवागमन अत्यंत कम हो और अन्य लोग अनावश्यक गांव में न आएं इसके लिए प्रत्येक गांव में जागरूक लोगों की एक समिति बनायी जायेगी। ग्रामीणों से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने गांव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्वयं जागरूक बनें और बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी निगरानी रखें। बिना कारण के अन्य गांव के लोगों को अपने गांव में न आने दें। अन्य राज्यों से गांव में आये लोगों को बाहर न घूमने दें और होम क्वेरंटाईन का कड़ाई से पालन करायें। जिले के सीमावर्ती ग्रामों में इस तरह की सावधानी बहुत जरूरी है। 
शादी विवाह के लिए 20 लोगों की अनुमति
बैठक में तय किया गया विवाह कार्यक्रम के लिए वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। इससे अधिक लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित होने पर दोषी व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। लाकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बाहर न घूमे इसके लिए नगरीय क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की कड़ाई से जांच की जायेगी और परिवहन नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर वाहन को जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। लाकडाउन की आंशिक छूट के अनुसार दुकाने निर्धारित समय के बाद नहीं खुलेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 तक नो मेन्स लैंड का कड़ाई से पालन किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति के इस अवधि में बाहर घूमते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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