जिले में बिना ई-पास के प्रवेश करने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध थाना निंबोला में प्रकरण दर्ज
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - थाना निंबोला प्रभारी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते थाना क्षेत्र निंबोला में लॉक डाउन का पालन कराया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी महोदय बुरहानपुर के निषेधाज्ञा आदेश के पालन में बुरहानपुर सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की निरंतर एवं सघन चेकिंग असीरगढ़ चेक पोस्ट पर की जाकर ई-पास होने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। दिनांक 06-05-2020 को असीरगढ़ चेकपोस्ट में ड्यूटी पर लगे सहायक उप निरीक्षक किशोरसिंह मोहनिया द्वारा मोबाइल से थाने पर सूचना दी गई थी की एक मारुति ब्रेजा कार क्रमांक MP 09 CZ 7191 बिना अनुमति के बुरहानपुर तरफ आ रही है । सूचना पर इंदौर-इच्छापुर हाईवे रोड निम्बोला थाने के सामने तकरीबन 11.30 बजे पउनि अर्चना चौहान व आरक्षक राजेश बामनिया ने उक्त कार को रोककर अपना नाम पता पूछने पर अपना नाम सौरभ पिता दिनेशचंद्र पालीवाल उम्र 28 साल निवासी लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर का रहना तथा खण्डवा से अपने घर बुरहानपुर जाना बताया। जिनसे लॉक डाउन के संबंध में अधिकृत अनुमति मांगी गई जिन्होने कोई अनुमति नही होना बताया। जिस पर आरोपी सौरभ के विरुद्ध धारा 188 द.प्र.स. एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम में अंतर्गत थाना निम्बोला पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।थाना प्रभारी निंबोला द्वारा बताया गया है कि लाक डॉउन तथा जिला दंडाधिकारी महोदय, बुरहानपुर के द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा का पालन नहीं करने पर इसी प्रकार की कार्यवाही सतत जारी रखी जावेगी तथा और भी प्रकरण पंजीबद्ध किए जायेगे।
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