जिला पंजीयन कार्यालय बुरहानपुर द्वारा आवश्यक सूचना | Jila panchayat karyalay burhanpur dvara avashyak suchna

जिला पंजीयन कार्यालय बुरहानपुर द्वारा आवश्यक सूचना 

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला पंजीयक श्रीमती क्षिप्रा सेन ने बताया की कोरोना (कोविड-19) महामारी के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। साथ ही रियल स्टेट कारोबार लगभग ठप्प हो गया। राज्य शासन द्वारा लाकडाउन आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया गया। रियल स्टेट की संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन शुल्क कम करने का अनुरोध किया गया। म.प्र.शासन के (कोविड-19) के कारण अर्थव्यवस्था में आयी मंदी से निपटने एवं राजस्व बढ़ाने के लिये विचार विमर्श किया गया।
राज्य शासन द्वारा समग्र  विचारोपरांत वर्ष 2020-21 की गाइडलाइन दिनांक 30 जून 2020 तक स्थगित करने एवं वर्तमान गाइडलाइन वर्ष 2019-20 को दिनांक 30 जून 2020 तक यथावत प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया हैं। इससे समग्र रूप से जमीनों/भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क 5 प्रतिशत की कमी आवेगी। उक्त संबंध मे दिनांक 17 मई 2020 को अधिसूचना जारी की जा चुकी हैं। 
वर्ष 2020-21 की गाइडलाइन दिनांक 30 जून 2020 तक स्थगित रखी गई हैं जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई हैं। इस प्रकार दिनांक 30 जून 2020 तक अचल सपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इस प्रकार लाकडाउन अवधि में रियाल स्टेट कारोबार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा हैं उससे उबरने में आसानी होगी। इसके साथ ही आम जनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत प्राप्त होगी।

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