प्रतिष्ठान/व्यापार संचालित व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर 7974748373 के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिले में पॉजीटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही हैं तथा पॉजीटिव मरीजों के बढ़ने की संभावना भी है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण करने हेतु जिले को पूर्णतः लॉकडाउन/कर्फ्यू घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष प्रवीण सिंह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बुरहानपुर अत्या्वश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968, आपदा प्रबंधन नियम, 2005 के तहत् आदेशित किया हैं कि ऐसे व्यापारी जो बुरहानपुर में निवासरत् हैं किंतु उनके प्रतिष्ठान जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थित हैं और वे बुरहानपुर से प्रतिदिन आना-जाना कर अपने प्रतिष्ठान/व्यापार संचालित करना चाहते हैं। वे अनुमति/पास हेतु अक्षय केलकर, तकनीकी सहायक को उनके व्हाट्सएप नंबर 7974748373 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
तकनीकी सहायक द्वारा प्रतिदिन व्यापारियों से व्हाट्सएप पर प्राप्त आवेदनों को अनुमति जारी करने हेतु रोमानुस टोप्पो, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को प्रस्तुत किए जायेंगे जिले में लागू लॉकडाउन/कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यापारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन पत्र/शिकायत देने नहीं आयेगा। लॉकडाउन/कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। यदि कोई व्यक्ति/व्यापार अनावश्यक रूप से बाहर घूमता पाया जाता है, अथवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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