जन्मदिन की पार्टी बिना अनुमति के मनाने वाले रेसीडेंसी के अध्यक्ष एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण दर्ज | Janmdin ki party bina anumati ke manane wale residency ke adhyaksh

जन्मदिन की पार्टी बिना अनुमति के मनाने वाले रेसीडेंसी के अध्यक्ष एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण दर्ज


जबलपुर (संतोष जैन) - अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग रांझी द्वारा थाना गोराबाजार में एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया कि वर्तमान में कोविड-19 कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है एवं समारोह करना प्रतिबंधित किया गया है, दिनॉक 30-5-2020 की शाम 6-7 बजे से लगातार 3 से 4 घंटे तक 5 से अधिक लोगों के द्वारा अनंततारा रेसीडेंसी कालोनी के अध्यक्ष पी.के. चतुर्वेदी का जन्मदिन समारोह मनाया गया, बिना अनुमति पार्टी आयोजित की गयी और फोटाग्राफ्स खिचाये गये, समारोह मे उपस्थित व्यक्तियों द्वारा न मास्क लगाये गये, न ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया, जिसकी खबर एक स्थानीय समाचार पत्र में मय फोटो के आज दिनॉक 31-5-2020 को प्रकाशित की गयी है। पूछताछ पर लोगें द्वारा बताया गया कि फोटो में दिखाई दे रहे व्यक्ति हरीश रिजवानी और पी.के. चतुर्वेदी एवं अन्य व्यक्ति अज्ञात हैं, हरीष रिजवानी एवं पी.के. चतुर्वेदी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन किया गया है, अतः सम्बंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भा.द.वि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावे। प्रस्तुत प्रतिवेदन पर थाना गोराबाजार में आज दिनॉक 31-5-2020 को हरीष रिजवानी एवं पी.के. चतुर्वेदी तथा अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांंक 160/2020 धारा 188, 34 भादवि एवं  आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत पंजीबद्ध करते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया। 

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