होम कवारेंटाइन के नये नियम : उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा | Home quarantine ke naye niyam

होम कवारेंटाइन के नये नियम : उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा


झाबुआ (अली असगर बोहरा) - भारत सरकार के निर्देशानुसार COVID - 19 के संदिग्ध प्रकरणों अथवा कम लक्षणों/ Presymptomatic प्रकरणों को होम क्वारेटीन किया जाना है। 

इस सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित व्यक्ति, होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी वजह से अन्य लोगों को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। 

इस हेतु ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम , 1949 , मध्य प्रदेश एपीडेमिक डिजीज कोविड -19 , विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम , 2005 के अंतर्गत प्रदान किया गया है । इन अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति से संलग्न प्रारूप में अंडरटेकिंग लिया जाना अनिवार्य होगा। 

होम क्वारेटीन के नियमों का पहली बार उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर रु . 2,000 / - का अर्थदंड लगाया जाएगा और अगर वह व्यक्ति दुबारा उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस व्यक्ति को तत्काल क्वारेटीन सेंटर/कोविड केअर सेंटर पर भेजा जाएगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post