गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को फीस भुगतान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
बुरहानपुर। (अमर दीवाने) - मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि में पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को फीस भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय विद्यालय द्वारा लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
इस संबंध में जिला बुरहानपुर में जिला शिक्षा अधिकारी सैयद अतीक अली ने प्राचार्य/संचालक समस्त अशासकीय शालाओं को निर्देश दिये है कि लॉकडाउन अवधि में एक साथ फीस जमा कराये जाने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाये। यदि किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्देशों की अवेहलना की जाती है तो इसे अनुशासनात्मक माना जाकर शाला की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी
प्रवेश पत्र ही विद्यार्थियों का फ्री पास होगा
जिला शिक्षा अधिकारी सैयद अतीक अली ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल द्वारा संचालित हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षा संबंधित शहरी क्षेत्र के प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्षों की बैठक 21 मई, 2020 को बपेबव ूमइग के माध्यम से आयोजित की गई थी। नगर निगम शहरी क्षेत्र में कुल 13 परीक्षा केन्द्र आते है। सभी केन्द्राध्यक्षों द्वारा बताया गया था कि नगर निगम क्षेत्र की कोई भी परीक्षा केन्द्र कंटेनमेंट एरिया में नहीं आते है।
किन्तु जो छात्र कंटेनमेंट एरिया में आते है उन्हें सूचित किया जाये कि उनका प्रवेश पत्र ही उनका फ्री पास होगा तथा वह उनके साथ अपने किसी एक पालक को ला सकते है, ऐसी सूचना प्रत्येक छात्र को दे व उनकी सूची तैयार कर 2 जून तक समन्वय संस्था को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अतीक अली ने समस्त केन्द्राध्यक्ष हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा शहरी क्षेत्र एवं समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय विद्यालय बुरहानपुर शहरी क्षेत्र को निर्देश दिये है।
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