ई-पास प्राप्त करने हेतु वेबसाईट पर आवेदन करें, मेडिकल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य | E pass prapt karne hetu website pr avedan kare

ई-पास प्राप्त करने हेतु वेबसाईट पर आवेदन करें, मेडिकल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले से बाहर अन्य जिले/प्रदेश से बाहर जाने वाले नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-पास जारी करने हेतु अपर कलेक्टर राजेश कुमार जैन को नोडन अधिकारी बनाया गया है। ई-पास के संबंध में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि शासन द्वारा ई-पास प्राप्त करने हेतु वेबसाईट  http://mapit.gov.in/covid-19  पर आवेदन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति दी हुई लिंक पर आवेदन कर सकता है तथा अपनी जानकारी  महेश तायडे़ के व्हाट्सअप नंबर 88171-11012 पर भेज सकता है तथा ई-पास के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम नंबर 07325-242042 पर संपर्क कर सकते है। व्हाट्सअप पर भेजी गई जानकारी की सत्यता के उपरांत ई-पास जारी किया जायेगा। 
ई-पास जारी करने के लिए आवश्यक शर्तेः- 
व्यक्ति को वाहन साधन होने पर ही ई-पास जारी किया जायेगा। 

जिला कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि ई-पास के लिए कोई भी नागरिक कलेक्टेट कार्यालय नहीं आयेगा। जिले में होम डिलेवरी के लिए जिसमें सब्जी, राशन अन्य कार्यो के लिए अनुमति जारी करने हेतु स्वप्निल बारी के व्हाट्सअप मोबाइल नंबर 90980-83009 पर मेजेसे के माध्यम से जानकारी भेज सकते है।

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