बुरहानपुर शहर में रेड जोन एरिया से आने वाले व्यक्ति को देनी होगी जानकारी | Burhanpur shahar main red zone area se ane wale vyakti ko deni hogi

बुरहानपुर शहर में रेड जोन एरिया से आने वाले व्यक्ति को देनी होगी जानकारी

जानकारी ना देने पर होगी संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही

बुरहानपुर। (अमर दीवाने) - जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से पॉजीटिव मरीजों की संख्या  अधिक हो गई है तथा पॉजीटिव मरीजों की संख्या बढने की संभावना है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में लॉकडाउन/कर्फ्यू घोषित किया गया है। 
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवीण सिंह ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 आपदा प्रबंधन नियम, 2005 के तहत  आवश्यक निर्देश दिये है। उन्होंने जारी निर्देशों में कहा है कि बुरहानपुर शहर में पुणे, मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं अन्य रेड जोन ऐरिया से आने वाले व्यक्ति, चाहे वे ई-पास लेकर आये हो, वे श्रम निरीक्षक राजेन्द्र कुमार गौड़ के मो.नं. 94256-50598 पर आने/प्रवेश की जानकारी देंगे।  
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त रेड जोन क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति अपनी पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत को आने/प्रवेश की जानकारी देंगे। सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रतिदिन सूची/जानकारी दी जायेगी। 
वहीं शाहपुर में उक्त क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति सीएमओ धीरेन्द्र सिकरवार मो.नं.98272-38419 पर तथा नेपानगर में आने वाले व्यक्ति सीएमओ राजेश मिश्रा के मो.नं.70004-77635 पर जानकारी देंगे। उक्त सभी अधिकारियों द्वारा जिले में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन दिनांक वार सूची ई-गवर्नेंस प्रबंधक को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने निर्देश दिये है कि यदि रेड जोन एरिया से आने वाले व्यक्ति द्वारा बुरहानपुर जिले में प्रवेश के दौरान जानकारी नहीं दी जाती तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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