शहर में ड्रोन कैमरा की मदद से 10 लोंगो पर धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्घ किये
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला बुरहानपुर पुलिस द्वारा कर्फ़्यू आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर की निगरानी ड्रोन कैमरा की मदद से की गई, इस दौरान आदेश धारा 144 जा.फ़ौ. का उल्लंघन किया जाने पर आज दिनांक 6 मई 2020 बुधवार को थाना कोतवाली में मुजफ्फर मीर पिता कासम मीर उम्र 50 वर्ष निवासी नारियल वाली मस्जिद के पास बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना लालबाग में आकाश पिता किशोर सोनोने उम्र 18 वर्ष निवासी लक्ष्मीमाता नगर लालबाग, बुरहानपुर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
फिरोज अहमद पिता अब्दुल खालिक जाती मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी हमीदपुरा थाना गणपतिनाका बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
होलाराम पिता सदारंग ओजवानी जाती सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी गुरुगोविंदसिंह कॉलोनी लालबाग बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मोहम्मद जाफर पिता मोहम्मद शब्बीर जाती मुसलमान उम्र 20 वर्ष निवासी लोहारमण्डी थाना गणपतिनाका बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
सलाउद्दीन पिता समीउद्दीन जाती मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी खैराती बाजार थाना कोतवाली बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
संतोष पिता लक्ष्मन गवली जाती मराठा उम्र 28 वर्ष निवासी सिंधिबस्ती थाना लालबाग बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मो. इस्माइल पिता मो. बरकत जाती मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी चंद्रकला थाना गणपती नाका बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
साहिद अहमद पिता सफीक अहमद जाती मुसलमान उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 20 हमीदपुरा थाना गणपतिनाका बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
महेश कुमार पिता रमेश कुमार जाती सिंधी उम्र 53 वर्ष निवासी सिंधिबस्ती थाना लालबाग बुरहानपुर, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये गये है।
इस प्रकार बुरहानपुर शहर में कुल 10 अपराध धारा 188 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। कंटेनमेन्ट एरिया में किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिन व्यक्तियों को होम कोरनटाइन किया गया है, उन्हें कोरनटाइन नियमो का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है। पालन नही करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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