जिला कलेक्टर बुरहानपुर ने 10 मई की रात्रि 12 बजे तक कर्फ़्यू बढ़ाने का प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
बुरहानपुर शहर की नगर पालिका निगम सीमा सीमाक्षेत्र व ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा, एमागिर्द की ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाईन एवं लॉक डाउन के संबंध में गाइड लाईन जारी की गई है। इस संबंध में बुरहानपुर जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील है।
इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर शहर की नगर पालिका निगम सीमा सीमाक्षेत्र व ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा, एमागिर्द की ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन आदेश का सख्तीे से पालन करने हेतु आदेशित करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस सीमाक्षेत्र में स्थित सडकों पर, सार्वजनिक मार्गाे अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खडे होने पर तत्का्ल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इस सीमाक्षेत्र में निवासरत रहवासियों का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने घर से निकलना प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चिुत की जा सकें ।
लॉकडाउन अवधि का विस्तार 17 मई, 2020 तक के प्रभावी नये दिशा-निर्देशः-
जिले की जोखिम रूपरेखा के आधार पर हुए वर्गीकरण रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेज जोन के अनुसार लागू होगें। बुरहानपुर जिला भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को ऑरेज जोन था, परंतु वर्तमान स्थिति में बुरहानपुर जिले की रेड जोन में जाने की संभावना है।
कंटेनमेंट जोन का निर्धारणः-
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर रेड (हॉटस्पॉट) और ऑरेज जोन के साथ कंटेनमेंट जोन का सीमाकंन किया जायेगा। कंटेनमेंट की सीमा को जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण मामलों और संपर्काे की मेंपिंग, मामलों और संपर्काे का भौगोलिक फैलाव, क्षेत्र की विधिवत परिधि एवं प्रवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए परिभाषित किया जायेगा। वर्तमान में बुरहानपुर में 11 कंटेनमेंट जोन बनाये गये है।
लॉकडाउन अवधि के विस्तार के साथ 17 मई, 2020 तक इस अवधि में निम्नकलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगीः-
सुरक्षा उद्देश्यों को छोडकर, ट्रेनों द्वारा सभी यात्राएं।
सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें।
चिकित्सकीय कारणों या इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों को छोडकर व्यक्तियों का अंतर-जिला एवं अंतर-राज्य मूवमेंट।
सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां। (दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत प्राप्त को छोडकर)
टैक्सी (ऑटो रिक्शा और साईकिल रिक्शा सहित) और टैक्सी एग्रीग्रेटर्स की सेवाएं.।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जीम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरजंन पार्क, थिएटर, बॉर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेगें।
सभीसामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरजंन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण।
सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों का आमजन के लिए बंद किया जाएगा। धार्मिक मण्डली/एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
अंतिम संस्कार के विषय में, 5 (पांच) से अधिक व्यक्तियों की मण्डली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी हाट बाजार पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
हॉटस्पॉटस और कंटेनमेंट जोन में दिशा-निर्देशों का संचालनः-
हॉटस्पॉटस यानी कोविड-19 के वृहद प्रकोप वाले क्षेत्र या कोविड-19 के महत्वपूर्ण प्रसार वाले कलस्टर, स्वास्थ्य और परिवार कल्या्ण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
इन हॉटस्पाटस में दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में इन दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सुविधाओं (चिकित्सा-आपात स्थिति, कानून व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों सहित) और शासकीय कार्याे की निरंतरता को छोडकर, इन क्षेत्रों से आबादी का कोई अनियंत्रित मूवमेंट (आना-जाना) न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र की सीमाओं में सख्त नियंत्रण होगा। इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों को स्थानीय जिला अधिकारियों/विकासखंड अधिकारियों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।
कुछ चयनित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगीः-
आमजनों की सुविधा को कम करने के लिए, कुछ अतिरिक्त-गतिविधियों का चयन करने की अनुमति दी गई है जो 6 मई, 2020 से की जा सकेंगी। इन चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने से पहले, जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि कार्यालय, कार्य स्थलों, कारखानों और प्रतिष्ठानों से सोशल डिस्टेसिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के संबंध में सभी तैयार व्यवस्थाएं, अन्य आवश्यक औपचारिकताएं उपलब्ध है।
लॉक डाउन दिशा निर्देश का सख्त प्रवर्तनः-
सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सभी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तथा सेक्टंर मजिस्ट्रेट तथा कोविड-19 की डयूटी पर लगाये गए समस्त अधिकारी/कर्मचारी आईपीसी 1860 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशा-निर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने देंगे, और इन्हें सख्ती से लागू करवायेगें।
सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्वं) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आवश्यकता के अनुसार इन दिशा-निर्देशों की तुलना में कडे उपाय (अधोहस्ताक्षकर्ता से परामर्श उपरांत) कर सकते है।
इस अवधि में निम्नालिखित गतिविधियों पर छूट रहेंगी-
अस्पताल, नर्सिंग होम, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर में पंजीकृत क्लीनिक, टेली मेडिसीन सुविधाएं।
मेडिकल उपकरण की दुकान सहित सभी प्रकार की दवा दुकानें।
सभी दवा विक्रेता सुनिश्चित करें कि बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को दवाई का विक्रय नहीं करेगें। शासकीय चिकित्सक/म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची के बिना सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाईयों का विक्रय नहीं करेगें। दवा विक्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों (मेडिसीन) का रिकार्ड संधारित किया जायेगा।
उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा ऐसे मरीज जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार लक्षण पाये जाते हैं, उनको उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा उपचार के दौरान होम आईसोलेशन का निर्धारित प्रपत्र भराकर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन में स्थापित कंट्रोल रूम में सूचना दी जायेगी।
सार्वजनिक उपयोगिताएं कार्यात्मयक बने रहने के लिए निम्न लिखित गतिविधियों का संचालनः-
तेल और गैस क्षेत्र का संचालन, जिसमें शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और उत्पादों के रीटेल विक्रय, गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, एलपीजी, पीएनजी आदि में छूट रहेगी, किंतु बिना मास्क के व्यक्ति को इसके लिए प्रतिबंधित रहेगा।
जिले में बिजली का उत्पातदन, ट्रांसमिशन और वितरण।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
जिले में नगर पालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों की सेवाओं का संचालन।
दूरसंचार और इंटरनेंट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संचालन।
मूवमेंट, माल/कार्गाे (इंटर और इंट्रा स्टेट) लोंडिग/अनलोडिंग की अनुमति है, जिसकी शर्ते निम्नानुसार है-
सभी सामानों के यातायात को परिवहन करने की अनुमति होगी।
रेल्वे का संचालन माल और पार्सल गाडियों के मार्गाे परिवहन के लिए।
सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का मूवमेंट जिसमें अधिकतम दो ड्रायवर, एक सहायक जा सकेंगे। उक्त के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए। खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलीवरी के बाद या माल लेने के लिए परिवहन करने की अनुमति होगी।
इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया (मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैध आई.डी. कार्ड धारी, मात्र कवरेज उददेश्य हेतु)
निम्न लिखित मामलों में व्यक्तियों के मूवमेंट की अनुमति हैः-
चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन, और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए। ऐसे मामलों में चार पहिया वाहनों के मामलें में निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को बैकसीट में अनुमति दी जा सकती है हालांकि, दोपहियां वाहनों के मामलें में, केवल वाहन के चालक को अनुमति दी जायेगी।
निम्नलिखित उल्लेखित शासकीय कार्यालय, उनके स्वायत निकाय और जिला प्रशासन कार्यालय खुले रहेंगेः-
पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी।
जिला प्रशासन और ट्रेजरी (महालेखाकार के क्षेत्र कार्यालयों सहित) सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उददेश्य के लिए आवश्यआक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
भारत सरकार के संचालित कार्यालय आयकर विभाग, पोस्टल, बीमा कंपनी के ऑफिस चालू रहेगें।
इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय आने जाने हेतु पृथक से पास जारी नहीं किए जायेंगे। कार्यालय प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र ही कपर्यू/लॉकडाउन अनुमति पास मान्य होगा। वे अपना परिचय पत्र गले में टांगकर कार्यालय में आकर अपना शासकीय कार्य संपादित करेंगे। यदि कोई भी शासकीय सेवक अपना परिचय पत्र गले में लटकाए अनावश्यकक रूप से बाहर घूमता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्माक कार्यवाही की जायेंगी।
अनिवार्य क्वारेंटाईन के तहत रहने वाले व्यक्ति निम्नानुसार हैः-
ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त घरेलू संस्थागत क्वारेंटाईन में रहें।
क्वारेंटाईन का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तररदायी होंगे।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर निम्नानुसार अनुमति है-
अतिआवश्यक वस्तुएं किराना, फल, सब्जी, ड्रायफूडस, बेकरी, दूध, पेयजल की आपूर्ति पूर्ववत होम डिलेवरी जिला प्रशासन द्वारा जारी नवीन गुलाबी प्रपत्र में अनुमति (पास) के माध्यम से जारी रहेगा।
वित्तीय क्षेत्र कार्यात्मक बने रहने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन-
अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित बैकिंग सेवायें चालू रहेंगी। बैंक अधिकारी/कर्मचारियों के लिए बैंक द्वारा जारी परिचय पत्र ही उनका कपर्यू/लॉकडाउन अनुमति (पास) माना जायेगा।
दण्ड के प्रावधानः-
कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों का उल्लघंन कर रहा है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।
अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 06/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 10/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील होगा।
Tags
burhanpur