सांसद, विधायक, उद्योगपतियो व कलेक्टर ने की बैठक
उद्योग चालू करने के लिए करना होगा शर्तों का पालन, अप डाउन रहेगा बंद
पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - पीथमपुर में 4 ओर जिलेभर में 35 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद धार विधायक नीना वर्मा द्वारा राज सरकार एवं कलेक्टर श्रीकांत बनोट सांसद छतर सिंह दरबार नपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णो एवं पिथमपुर क्षेत्र के उद्योगपति ने बैठक में निर्णय लिया । जिसके प्रमुख बिंदु-
1-इंदौर जिले के हॉटस्पॉट छोड़कर सामान्य क्षेत्र से कंपनियां अपने एम्प्लाई को सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यवाही कर ला सकती है।
2-एक बार मे जो एम्प्लाई पीथमपुर पहुचेंगे वे पुनः लॉकडाउन तक यही रहेंगे।
3-इन कर्मचारियों की नाम व पते की सूची कंपनियों को प्रशासन को देना होगी।
4-सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण व बसों में सोशल डिस्टेंसिग कर कर्मचारियों को पीथमपुर लाया जाएगा।
5-कंपनियां अपने एम्प्लाई को ठहरने के लिए होटल व अन्य स्थानों की अनुमति मांगे तो कलेक्टर देंगे।
6- 12-12 घंटे एम्प्लाई से कार्य ले सकेगी कंपनियां किन्तु श्रम नियमो के तहत भुगतान करना होगा।
7-रेपिड कोरोना किट से मात्र 15 मिनिट में होगी
अब क्षेत्र की कंपनियां यदि अपने उद्योग इंदौर जिले के निवासियों के बगेर नही चला सकती तो प्रशासन ने उन्हें यह अवसर दिया है कि वे इंदौर के हॉटस्पॉट को छोड़कर अन्य स्थानों पर निवासरत कर्मचारियों के नाम पते की सूची उपलब्ध कराएं।
बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस भयावह रोग पर नियंत्रण करना । साथ ही उधोग भी चले और लोगो को रोजगार भी मिले, किन्तु केंद्र सरकार के लॉकडाउन के निर्देशों का भी पूर्ण पालन हो। बैठक में विधायक नीना वर्मा द्वारा लिखित में दिए गए सुझावों के अनुरूप सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि कोरोना प्रभावित इंदौर जिले से कंपनियों में आने वाले श्रमिको व कर्मचारियों का अपडाउन तत्काल बंद हो।जिन कंपनियों में इंदौरी कर्मचारियों के बगेर कार्य न चले वे कंपनियां इंदौर जिले के कोरोना हॉटस्पॉट छोड़कर अपने एम्प्लाई की सूची नाम व पते सहित उपलब्ध करवाए।प्रशासन इन एम्प्लाई की सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच पूर्ण कर कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए एक बार में ही सेनेटराइज बसों से पीथमपुर लाने की अनुमति दे देगा ।किन्तु ये एम्प्लाई पुनः लॉकडाउन तक इंदौर नही जा पाएंगे।कंपनियों को इन कर्मचारियों को ठहराने के लिए यदि किसी होटल या अन्य स्थान की अनुमति की आवश्यकता होगी तो उन्हें जिला प्रशासन अनुमति देगा।
स्थानीय कर्मचारियों को पास देगा प्रशासन-
कंपनियों में कार्य करने वाले पीथमपुर क्षेत्र के स्थानीय कर्मचारियों व श्रमिको को प्रशासन पास जारी करेगा।इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ कंपनी के गेट पर ही सेनेटाइजर कर प्रवेश दिया जाएगा।पीथमपुर को छोड़कर जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को चालू करने की अनुमति जिला कलेक्टर जारी करेंगे।कंपनी के गेट पर तैनात गार्ड कोरोना से सुरक्षित निर्धारित ड्रेस बचाव यूनिफॉर्म में रहेगा।वही बाहर से आने वाले प्रत्येक कर्मचारी व श्रमिक की कोविड 19 की जांच की जाकर ही उन्हें प्रवेश दिया जाए।इसके बावजूद यदि किसी कंपनी में संक्रमण फैलता है तो इसकी जवाबदेही सम्बंधित कंपनियों की रहेगी।
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