संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार उसी शहरी सीमा में करने के निर्देश | Sankramit vyakti ki mrityu pr antim sanskar usi shahri seema main krne

संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार उसी शहरी सीमा में करने के निर्देश

संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार उसी शहरी सीमा में करने के निर्देश

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार उसी शहर की सीमा में किया जायेगा, जहाँ उसकी मृत्यु हुई है। इससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सकेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को अवगत करवाया है। आदेशानुसार किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा, जहाँ संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहाँ से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

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