सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को मिलेगा घर पहुंच पेंशन का लाभ
जबलपुर (संतोष जैन) - कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा शासन के निर्देशानुसार जिलें के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों ( वृद्धा पेंशन,निशक्तजन पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य )को माह मार्च एवं अप्रैल की घर पहुँच पेंशन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जिले सभी बैंक प्रबंधकों एवं पोस्ट मास्टर मास्टर मास्टर प्रबंधकों एवं पोस्ट मास्टर मास्टर मास्टर को दिए गए हैं।
जारी आदेशानुसार बैंक एवं पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग कॉरस्पोडेंट की सहायता से हितग्राही के घर पर संपर्क कर पेंशन राशि का नियमानुसार नगद भुगतान किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद पंचायत एवं नगर निकाय से आवश्यक सहयोग भी दिया जाएगा। किसी ग्राम में बैंकिंग कॉरस्पोडेंट की सुविधा उपलब्ध ना होने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की पंचायत सचिव की सहायता से हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा तथा 10 से 17 अप्रैल अप्रैल के मध्य अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत हितग्राहियों को पेंशन राशि का वितरण किया जाएगा।
इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवक एवं बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा
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