नरवाई जलाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी (संतोष जैन) - जिले में जनसामान्य के हित, सार्वजनिक सम्पत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने सम्पूर्ण जिले में फसल काटने के बाद शेष अवशेषों (नरवाई) में आग लगाने पर तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा*।
*जारी आदेशानुसार कोई भी किसान को अपनी फसल की कटाई के पश्चात शेष नरवाई को नही जलायेगा। रबी मौसम की फसलों की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर उपयोग कर भूसा प्राप्त करना होगा*।
*उल्लेखनीय है कि गेहूँ एवं* *चना फसल की कटाई के पश्चात अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए किसानों द्वारा* *अपनी सुविधा हेतु खेत में नरवाई में आग लगाकर खेत साफ किया जाता है। नरवाई में आग लगाना खेती के लिए नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षो में गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई हैं तथा व्यापक सम्पत्ति की हानि हुई है। समस्त किसानों से अपील की गई है कि नरवाई न जलाते हुए कृषि यंत्र कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर, रीपर कम कम्बाइंडर से कटाई कर भूसा तैयार करें । खेती की गहरी जुताई हैप्पी सीडर तथा जीरोटिलेज सीड ड्रिल का उपयोग बुवाई हेतु करें*।
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