लॉकडाउन में फंसे लोगों को ई पास बनाने की सुविधा का निर्देश
पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से बाहर लॉक डाउन में फंसे लोगों के लिए स्टेट कंट्रोल रूम प्रभारी अपर मुख्य सचिव आई सी पी केसरी ने आज 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश से बाहर फंसे हुए लोगों को आवागमन हेतु ई पास की सुविधा देने का निर्देश दिया है।
प्रदेश के काफी सारे लोग अन्य प्रदेशों में एवं अन्य प्रदेशों के लोग मध्यप्रदेश में लॉक डॉन के कारण फंसे हुए हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में प्रदेश के बाहर स्थिति अपने घरों में आने को तैयार हैं इस हेतु ईपास संबंधित जिलों के द्वारा जारी किया जाए जिससे वे आ जा सके ।
वे लोग जो जिलों में लॉक डाउन के कारण रुके हुए हैं तथा अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन पोर्टल http://mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकेंगे। करने पर ई पास संबंधित जिलों द्वारा जारी किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रुके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उपलब्ध पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे ।तथा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी द्वारा ई पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ही पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्वत जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता, के अतिरिक्त होगी। ये दोनों ही सुविधाएं इंदौर भोपाल उज्जैन में नहीं दी जा सकेंगी ।वहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर, चिकित्सक आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्वत ही अनुमतिया जारी की जाएंगी। उक्त कंडिका (2) इंदौर भोपाल उज्जैन जिलों पर लागू नहीं होगी इसके अलावा जिलों के कंटेनमेंट में क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा उक्त 14 दिवस का क्वॉरेंटाइन रखें।
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