जिले में रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के लिए अनुमति आवश्यक - कलेक्टर श्री कौल | Jile main raily julus dharna pradarshan aadi ke liye anumati

जिले में रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के लिए अनुमति आवश्यक - कलेक्टर श्री कौल 

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश कुमार कौल ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौल ने जारी आदेश में कहा है कि, कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन, कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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