जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर जिला कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रशासक नियुक्त | Jila or janpad panchayato ke karykal samapt hone pr jila collector

जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर जिला कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रशासक नियुक्त


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप पूर्व में प्रशासकीय समितियों के गठन के निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायतों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जिला पंचायतों के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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