झाबुआ जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट की संपूर्ण जानकारी
जिला आपदा प्रंबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - 20 अप्रैल 2020 कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुवे जिला आपदा प्रंबंधन समिति की बैठक सोमवार को यहां कलेक्ट्रेड सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विनित जैन, वन मण्डला अधिकारी श्री हरित अनुविभागीय दण्डाधिकारी डॉ. अभयसिंह खराडी, डिप्टी कलेक्टर श्री एल.एन.गर्ग, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि कोविड-19 के संक्रमण की रोक थाम के लिये जिले में 3 मई 2020 तक संपूर्ण लॉेक डाउन रहेगा। इस बैठक में यह तय किया गया कि पेट्रोल पम्प प्रति दिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेगें। लॉक डाउन के दौरान बैंकें भी प्रति दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। श्री सिपाहा ने बतलाया कि जिले में स्थापित 15 उद्योगों को चालू रखने कि अनुमती प्रदान की गई है। उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों को भोजन तथा मास्क प्रदाय करने की व्यवस्था सुनिष्चित कि जावेगी। श्री सिपाहा ने अनुभागीय दण्डाधिकारी को निर्देश दिये है कि इन उद्योगों का समय- समय पर निरीक्षण करें तथा श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधा का भी अवलोकन करे। श्री सिपाहा ने कहा कि संपूर्ण लॉक डाउन का कडाई से पालन किया जाए। मेडिकल दुकान को छोडकर कोई भी दुकानें खुली न रहें इस बात का व्यापारी वर्ग विशेष ध्यान रखे। सामग्री का ऑनलाइन अर्थात होम डिलीवरी सप्लाई करें। होम डिलेवरी की सेवाओं का विस्तार करें।श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि इलेक्ट्रानिक, दुकान,जैसे कूलर,पखें, फ्रिज की दुकाने कुछ समय के लिये खोलने की छुट दी जावेगी।
तथा केवल मनरेगा के अंतर्गत आवश्यक रोड, पुलिया, इत्यादि कार्य ही क्षेत्रों में चल सकेंगे, कलेक्टर श्री सिपाहा ने आपदा प्रंबंधन में लगे विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सौपे गये दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करे।
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