घर की सीमा के भीतर रहकर ही की जायेगी कैंडल, टॉर्च एवं मोबाइल से रोशनी | Ghar ki sima ke bhitar rahkar hi ji jaye candle torch

घर की सीमा के भीतर रहकर ही की जायेगी कैंडल, टॉर्च एवं मोबाइल से रोशनी

सिवनी (संतोष जैन) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल को रात्रि 9:00 बजे से 9:09 बजे तक आमजनो से अपने घरों के दरवाजे तथा बालकनी में पूरे घर की लाइट बंद कर कैंडल, दीया, टॉर्च मोबाइल, फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी की जाने की अपील में कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेशों का अक्षयशः पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की सीमा के भीतर रहकर ही कैंडल, दीया ,टॉर्च ,मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी करने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उक्त आदेश का पालन न करने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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