दुकानदार एवं टेम्पो चालक द्वारा बिना मॉस्क लगाये माल टेम्पो में लोड करने का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध | Dukandar evam tempo chalak dvara bina mask lagaye maal tempo main load

दुकानदार एवं टेम्पो चालक द्वारा बिना मॉस्क लगाये माल टेम्पो में लोड करने का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा वैश्विक स्तर पर फैल रही नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के चलते धारा 144 जा.फ़ौ के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर के बाहर नही घूमेगा व चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगा। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर भगवतसिंह बिरदे द्वारा संक्रमण के बचाव के लिए कलेक्टर महोदय के उपरोक्त आदेश का शख्ती से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव बुरहानपुर के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली गिरवरसिंह जलोदिया एवं टीम के उनि. श्रीमती सोनू सिटोले को आज दिनांक 17 अप्रेल को सूचना मिली कि अपना भोजनालय के सामने, महक इंटरप्राइजेस होलसेल दुकान में दुकानदार द्वारा टेम्पो में दुकान से पोंगा, फ्रायम्स्, पास्ता, नूडल्स व अन्य सामान टेम्पो में रखवा रहा था। टेम्पो का ड्रायवर व दुकान पर उपस्थित व्यक्ति दोनो ने ही चेहरे पर मास्क नही लगाया था। जिनसे नाम पता पूछते दुकानदार द्वारा अपना नाम किशोर पिता गंगाराम मंगतानी उम्र 35 वर्ष निवासी सिंधिबस्ती, गुरुनानक वार्ड बुरहानपुर व टेम्पो के ड्रायवर द्वारा अपना नाम आमीन पिता मेंहराज काजी उम्र 28 वर्ष निवासी राजघाट बुरहानपुर बताया। वैश्विक स्तर पर फेल रही नोबेल कोरोना वायरस संक्रमण के अन्तर्गत जारी आदेश 2020/1890 दिनांक 25 मार्च 2020 के तहत कोई भी व्यक्ति इस प्रकार पिकअप वाहन, आटो रिक्ष्या का संचालन नही करेगा व बिना पास के दुकान नही खोलेगा, माल का विक्रय नही करेंगा व चेहरे पर मास्क लगायेंगा जो उपरोक्त आरोपीगण द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाने से उपरोक्त के विरुद्ध धारा 188, 269 भादवी व 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, सभी आम जनता से अनुरोध है कि आदेश का पालन करे। एवं इस महामारी की रोकथाम हेतु शाषन प्रशासन के आदेश का पालन कर  स्वयं भी सुरक्षित रहे तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखे। देशहित एवं जनहित में सहयोंग करे। पालन नही करने पर संबंधित के विरुध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी।

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